4 (1)बी) इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण विकिरण बोर्ड और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा मार्च 1989 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से fआइसोटोप प्रौद्योगिकी का निर्माण किया गया था। इस इकाई का गठन स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और amp के क्षेत्रों में रेडियो आइसोटोप और विकिरण के वाणिज्यिक अनुप्रयोगों का विस्तार करने के लिए भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया था। अनुसंधान।
संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण:
कोई अन्य विवरण - उत्पत्ति, स्थापना, विभाग का गठन और समय-समय पर विभागाध्यक्षों के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों / आयोगों को निपटाया गया है।
धारा 4(1)(बी)(iii) -निर्णय लेने की समय सीमा
- निर्णय लेने की समय-सीमा केन्द्र सरकार के नियमों/आदेशों के अनुसार है।
धारा 4(1)(बी)(iv)-लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय-सीमा।
- विषय-वस्तु पर नियमों/दिशानिर्देशों एवं आदेशों के अनुसार।
धारा 4(1)(बी)(vi)-प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ
- प्रत्येक अनुभाग में शामिल विषय-वस्तु की फाइलें, सरकार द्वारा प्रकाशित नियम एवं प्रक्रियाएं तथा विभाग के प्रकाशन।
धारा 4(1)(बी)(vii) -किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति के निर्माण या कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है।
- ब्रिट के पास https://www.britatom.gov.in/hi/ब्रिट-सिंहावलोकन पर उल्लिखित अधिदेश है और यह डीएई द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों पर काम करता है। इसकी गतिविधियों की प्रकृति इसकी नीति के निर्माण या कार्यान्वयन के संबंध में सार्वजनिक इंटरफेस को सीमित करती है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को 'शून्य' माना जा सकता है।
धारा 4(1)(बी)(viii)-सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।
- ब्रिट बोर्ड/ब्रिट प्रबंधन समिति के लिए कोई निश्चित अवधि/कार्यकाल नहीं है। सदस्यों की सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण आदि पर आवश्यकतानुसार इनका पुनर्गठन किया जाता है। बैठकों और कार्यवृत्तों को आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
धारा 4(1)(बी)(xii)-सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का तरीका, जिसमें आवंटित राशियां और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा शामिल है।
- ब्रिट की गतिविधियों की प्रकृति में कोई सब्सिडी कार्यक्रम शामिल नहीं है।
धारा 4(1)(बी)(xiii)-सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।
- भर्ती/पदोन्नति के मामले में, सरकारी नीति के अनुसार आयु/परीक्षा उत्तीर्ण करने के मानक में रियायत दी जाती है।
धारा 4(1)(सी) -क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का ब्यौरा दिया जाता है?
- ब्रिट की गतिविधियों की प्रकृति में ऐसी कोई नीति/निर्णय शामिल नहीं है, जो जनता को प्रभावित करती हो।
धारा 4(1)(सी)-उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है।
- 31.03.2026 तक लघु दंड या वृहद दंड कार्यवाही के लिए लंबित: Nil
- 31.03.2026 तक छोटे जुर्माने या बड़े जुर्माने की कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया: Nil
इसके अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य:
Section 4 -स्वतः प्रकटीकरण
कार्यकारी सारांश वार्षिक रिपोर्ट 2023-24
ब्रिट जनादेश
- रेडियो आइसोटोप और विकिरण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के फल को समाज तक पहुंचाना।
- सामाजिक दायित्वों की अनदेखी किए बिना इस तकनीक का व्यावसायिक उपयोग।
- प्रासंगिक प्रौद्योगिकी का प्रसार
आरटीआई अधिनियम की धारा 25(3) के अंतर्गत समेकित रिपोर्ट
संगठन संरचना
ब्रिट के बारे में गतिविधियों और सूचनाओं को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है::
- पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया: ब्रिट कार्यक्रमों को मुख्य समूहों में बांटा गया है- मेडिकल साइक्लोट्रॉन सुविधा, विपणन और सेवाएं, रेडियोफार्मास्युटिकल उत्पादन, इंजीनियरिंग और कॉर्पोरेट योजना, लेबल वाले यौगिक। उप मुख्य कार्यकारी/वरिष्ठ महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक इन समूहों को अलग से नियंत्रित कर रहे हैं। वे ब्रिट के मुख्य कार्यकारी को रिपोर्ट करते हैं। उनके अधीन उप महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक और प्रबंधक होते हैं जो नियंत्रण और विनियमन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में स्टाफ पैटर्न कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर है और कई अनुभाग, समूह उप सीई/एसजीएम के नियंत्रण में बनाए गए हैं। सीएओ प्रशासन को नियंत्रित करता है और डीसीए खातों का प्रमुख होता है और ब्रिट के मुख्य कार्यकारी को रिपोर्ट भी करता है।
- अपने कार्यों के निर्वहन के लिए ब्रिट द्वारा निर्धारित मानदंड: के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यालय प्रक्रिया का मैनुअल
- नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और रिकॉर्ड, जो इसके पास या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं: परमाणु ऊर्जा अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं
- इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण: मानक संचालन प्रक्रिया - विकिरण आपातकालीन प्रक्रिया, ब्रिट सुविधाएं, वाशी।
- किसी भी व्यवस्था का विवरण जो परामर्श के लिए मौजूद है, या जनता के सदस्यों द्वारा अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में प्रतिनिधित्व करता है वार्षिक रिपोर्ट, सिटीजन चार्टर।
- आरटीआई अधिनियम 2005(संशोधित) अंग्रेजी संस्करण आरटीआई अधिनियम.pdf
- बोर्डों, परिषदों, ब्रिट प्रबंधन समिति और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें खुली हैं जनता, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।
- अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
- इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक: (a) 2026 का मासिक पारिश्रमिक (b) ब्रिट स्टाफ का वेतनमान
- प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट आदि शामिल हैं: वर्ष 2026 के लिए बजट विवरण
- विदेश और घरेलू दौरे
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण: ग्राहकों और लाभार्थियों के लिए उपयोगी उत्पादों, सेवाओं और अन्य जानकारी को ब्रिट वेबसाइट पर नियमित आधार पर प्रकाशित और अद्यतन किया जाता है वेब सूचना प्रबंधक
वर्तमान जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण।
नोडल अधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी
संबंधित लोक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशानिर्देश
आरटीआई अपडेट का परिशिष्ट (ऊपर):
प्रमुख हितधारकों की परामर्शदात्री समिति
प्रथम अपीलीय समिति प्राधिकरण/लोक सूचना अधिकारी की समिति
आरटीआई शुल्क और लागत विनियमन नियम (अंग्रेजी और हिंदी)
01.01.2015 से सीपीआईओ और एफएए की सूची
पेंशनभोगी कल्याण के लिए नोडल अधिकारी
पीडब्ल्यूडी के लिए शिकायत निवारण अधिकारी
स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण:
धारा 26 -आरटीआई की समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम
- ब्रिट, एटीआई, डीएई और अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को नामित कर रहा है।
- ब्रिट इन कार्यक्रमों में सार्वजनिक प्राधिकरणों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहा है।
- ब्रिट, एटीआई, डीएई और अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित उन्नत प्रशिक्षणों के लिए सीपीआईओ/एपीआईओ को नामित कर रहा है।







